पूर्व विधानसभा अध्यक्ष व भाजपा विधायक प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ दायर चुनाव याचिका पर सुनवाई आज
पूर्व विधानसभा अध्यक्ष व भाजपा विधायक प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ दायर चुनाव याचिका पर सुनवाई आज
नैनीताल : हाई कोर्ट ने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और वर्तमान कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल की ओर से विधानसभा चुनाव प्रक्रिया के दौरान स्पीकर के विवेकाधीन राहत कोष से रुपये निकालकर डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से बांटने के खिलाफ दायर चुनाव याचिका पर सुनवाई की। वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने मामले में सुनवाई करते हुए मंगलवार को भी सुनवाई जारी रखी है।
ऋषिकेश निवासी कनक धनै ने याचिका दायर कर कहा है कि भाजपा प्रत्याशी प्रेमचंद्र अग्रवाल ने चुनाव प्रक्रिया के दौरान विवेकाधीन राहत कोष से करीब पांच करोड़ रुपये निकालकर लोगों को डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से बांटा है। जिसकी स्वीकृति विधानसभा सचिव ने दी थी। डिमांड ड्राफ्ट 4,975 रुपये के बनाए गए हैं, जिनमें तीन फरवरी से नौ फरवरी की तिथि अंकित है।
डिमांड ड्राफ्ट याचिका में सबूत के तौर पर संलग्न किए हैं। याचिका में इस मामले की जांच करने व जांच में आरोप सही पाए जाने पर अग्रवाल का निर्वाचन रद करने की मांग की है। चुनाव याचिका में राच्य सरकार, चुनाव आयोग, भारत सरकार, स्पीकर विधानसभा, डीएम देहरादून व एसडीएम ऋषिकेश, मुख्य कोषाधिकारी को पक्षकार बनाया गया है।